अब कभी भी ईपीएफ खाते में अपनी सुविधानुसार बदल सकेंगे नॉमिनी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारक अब अपनी सुविधानुसार कभी भी अपने पीएफ खाते में नॉमिनी का नाम अपडेट कर सकेंगे। विभाग ने अंतिम तिथि की बाध्यता खत्म करते हुए यह भी आग्रह किया है कि अंशधारक इस कार्य को शीघ्र पूरा कर लें।
आपको बतादें की, इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर 31 दिसंबर तक ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ तो सात लाख रुपये के इंश्योरेंस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन, अब ईपीएफओ ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा है कि 31 दिसंबर के बाद भी पीएफ अंशधारक ई-नॉमिनेशन कर सकेंगे। इस बार इसके लिए कोई अंतिम तिथि भी नहीं रखी गई है।